नई दिल्ली,09 फ रवरी 2023 (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की उस याचिका पर सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। मंडल ने 31 दिसंबर को निचली अदालत के 24 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें जमानत नहीं दी गई थी।
विशेष न्यायाधीश ने उन्हें जमानत देने का कोई कारण नहीं पाते हुए आदेश पारित किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने कहा था कि मंडल की जमानत अर्जी में कोई दम नहीं है।
ईडी ने सीमा सुरक्षा बल के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मंडल को गिरफ्तार किया था।
मंडल ने हाल ही में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य रूप से गिरफ्तारी के आधार प्रदान नहीं किए गए थे।
आसनसोल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंडल को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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