बिलासपुर/रायपुर,27 मई 2022। रायपुर के सेरीखेड़ी इलाके मे΄ जमीन पर काबिज करीब डेढ़ सौ परिवारो΄ के मामले मे΄ सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट ने इन्हे΄ हटाने के लिए दिए गए शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता छगन पटेल तथा अन्य रायपुर से लगे सेरीखेड़ी गा΄व मे΄ कई वषोर्΄ स मकान बनाकर निवास कर रहे है΄। इसी जमीन को हाल ही मे΄ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो΄ की आवासीय कॉलोनी के लिए आब΄टित कर दिया गया। कुल 448 परिवार जो मकान बनाकर रह रहे है΄, इनमे΄ से 6 मकान प्रधानम΄त्री आवास योजना के तहत बने हुए है΄। सरकारी जमीनपर काबिज इन लोगो΄ को बेदखल करने के लिए 27 मई तक जमीन खाली करने का नोटिस नायब तहसीलदार ने जारी किया। इसके बाद प्रशासन द्वारा कजा हटाने कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। इसके खिलाफ कजाधारियो΄ छगन पटेल व अन्य ने एडवोकेट यशव΄त ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया। जस्टिस आरसीएस साम΄त की वेकेशन बे΄च मे΄ गुरुवार को सुनवाई की गई। याचिकाकर्ताओ΄ को ओर से एडवोकेट यशव΄त सि΄ह ठाकुर ने कहा कि आवासीय प्रोजेट के लिए आब΄टित जमीन पर काबिज यह सभी लोग 40 साल से अधिक समय से रह रहे है΄।
इस जमीन को छोडऩे से पहले अपना भली प्रकार से विस्थापन चाहते है΄।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur