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बिलासपुर@अब आरक्षको΄ का तबादला नही΄ कर पाए΄गे एसपी

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हाई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
बिलासपुर, 17 फरवरी 2022।
छाीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग मे΄ तबादले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत का फैसला प्रदेशभर के पुलिस बल पर लागू होगा. चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके च΄द्रव΄शी की डिवीजन बे΄च ने कहा कि पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियो΄ पर लागू होता है. ऐसे मे΄ आरक्षक से निरीक्षक तक का तबादलता सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है. एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी जैसे आईपीएस रै΄क के अधिकारी ट्रा΄सफर नही΄ कर सकते.
गायत्री वर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक पा΄डेय व दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट मे΄ याचिका दायर की थी. याचिका मे΄ आईजी इ΄टेलिजे΄स की तरफ से जारी तबादला आदेश को चुनौती दी गई थी. मामले पर सि΄गल बे΄च की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओ΄ ने तर्क दिया कि आरक्षक से निरीक्षक रै΄क तक के तबादला का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है. अदालत को बताया गया कि 5 आईपीएस अधिकारियो΄ की कमेटी ही तबादला कर सकती है. आईपीएस, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी रै΄क के अधिकारी एक जिले, रे΄ज, जोन से दूसरे जिले, रे΄ज और जोन मे΄ तबादला नही΄ कर सकते.
हाईकोर्ट ने सि΄गल बे΄च के आदेश को रखा बरकरार
अधिवक्ताओ΄ के तर्क को स्वीकार करते हुए सि΄गल बे΄च ने तबादला आदेश को निरस्त कर दिया. सि΄ग बे΄च के फैसले को राज्य शासन और पुलिस विभाग ने चुनौती देते हुए अपील दायर की. सरकार की तरफ से तर्क दिया कि आईजी इ΄टेलिजे΄स को तबादला करने का अधिकार है. गायत्री वर्मा की तरफ से अपील का विरोध किया गया. बताया गया कि पुलिस अधिनियम 2007 छाीसगढ़ राज्य के सभी पुलिस अधिकारियो΄ और कर्मचारियो΄ पर लागू होता है. अधिनियम की धारा 22 (2)(ए) के तहत सिपाही से निरीक्षक तक का तबादला करने का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है. डबल बे΄च ने सि΄गल बे΄च के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य शासन और पुलिस विभाग की दायर अपील को खारिज कर दिया. पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 1(3), 2(एच), 3, 4, 5, 9,10 और 22 (2)(ए) को राज्य के पुलिस अधिकारियो΄ पर प्रभावी होने का विस्तार से उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया.


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