बैकुंठपुर@ नपा बैकुण्ठपुर व शिवपुर-चरचा में 127 अभ्यर्थी मैदान में निर्वाचन के लिए होगे शामिल

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षक बैकुण्ठपुर की उपस्थिति में सभी अभ्यर्थियों की बैठक संपन्न

अभ्यर्थियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने निर्वाचन आयोग ने दिया दिशा निर्देश

बैकुंठपुर,07 दिसम्बर 2021 (घटती-घटना)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्याम धावड़े ने आज 06 दिसंबर 2021 को अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के साथ बैठक कर निर्वाचन से संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी दी और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने की अपील की। बैठक में नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री एस. एस. कंवर भी उपस्थित रहे। उन्होंने अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने कहा। नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 में निर्वाचन में राजनीतिक दलों के 70 अभ्यर्थी एवं 57 निर्दलीय अभ्यर्थी शामिल होंगे। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका परिषद बैकुन्ठपुर में कुल 20 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जिसमें 13 मतदान केन्द्र संवेदनशील एवं 07 मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील की श्रेणी है। नगरपालिका परिषद बैकुन्ठपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 13155 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 6540 एवं पुरूषों की संख्या 6615 है। नगरपालिका परिषद शिवपुर-चरचा में 19 मतदान केन्द्र बनाये गये है, जिसमें सभी 19 मतदान केन्द्र संवेदनशील की श्रेणी है। नगरपालिका परिषद शिवपुर-चरचा में कुल मतदाताओं की संख्या 12335 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 5962 एवं पुरूषों की संख्या 6373 है।

उन्होंने बताया कि नगरपालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-चरचा में 24 नवंबर से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है जिसके अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आदेश प्रसारित किये गये है। इनकी जानकारी देते हुए उन्होंने नगरीय निकाय बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-चरचा में धारा 144 लागू होने, विश्राम भवनों के आरक्षण प्रतिबंध, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, लोक शांति की सुरक्षा के लिए आग्नेय शस्त्र के दुरूपयोग निवारण आदेश आदि के नियमों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है यह समिति शिकायत प्राप्त होने पर जॉच कर कार्यवाही करेंगी।

मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार की निगरानी के लिए एमसीएमसी गठित

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-चरचा के आम निर्वाचन 2021 के लिये निर्वाचन व्यय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण एवं दत्त मूल्य समाचार विनियमन समिति का गठन किया गया है। जो प्रचार-प्रसार जैसे इलेक्ट्रानिक मिडिया, प्रिन्टमीडिया, सोशल मीडिया, में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की निगरानी करेगी। जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति पेड न्यूज का मामला पाये जाने पर मीडिया की प्रचलित विज्ञापन दर के आधार पर व्यय का आंकलन कर संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के हिसाब में जोडे जाने हेतु प्रस्ताव रखेगी। एमसीएमसी द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जायेगी। राजनैतिक विज्ञापनों की जांच के लिए निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता के लागू रहने की अवधि के दौरान नगरीय निकाय के आम निर्वाचन से जुड़े राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों तथा अन्य व्यक्तियों के विज्ञापनों की पूर्व प्रसारण संवीक्षा के लिए आवेदनों का निपटारा करेगी।

व्यय संपरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा निर्वाचन व्यय लेखा

नगरपालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-चरचा के आम निर्वाचन हेतु पार्षद पदों के लिए व्यय की सीमा 1.50 लाख निर्धारित है। निर्वाचन व्यय लेखा संबंध में व्यय संपरीक्षक नियुक्त है जिनके प्रभारी अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी हैं जिनके पास अभ्यर्थी अपना दैनिक व्यय लेखा पंजी निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत कर जॉच कराएंगे। नगर पालिका बैकुन्ठपुर में 20 वार्ड है। जिसमें आशिषेक विलियम, उप कोषालय अधिकारी जनकपुर को दल प्रभारी, नगर पालिका बैकुण्ठपुर के अंतर्गत वार्ड क्रमंाक 01 से 07 के लिये पदाविहित निर्वाचन व्यय समपरीक्षक के लिए डी एस नेताम, वार्ड क्रमाक 08 से 14 के लिए मो. निसार खान, करारोपण अधिकारी और वार्ड क्रमांक 15 से 20 के लिये श्री तुलेश्वर, सहायक ग्रेड 01 को व्यय संपरीक्षक बनाया गया है, नगरपालिका शिवपुर चरचा में 15 वार्ड है। जिसके लिये श्री धनराज सिंह, लेखाधिकारी जिला पंचायत कोरिया को दल प्रभारी, नगर पालिका शिवपुर चरचा के वार्ड क्रमांक 01 से 08 के लिए पदाविहित निर्वाचन व्यय समपरीक्षक जे के सिंह, लेखापाल और वार्ड क्रमांक 09 से 15 श्री सतीश पटेल, लेखापाल को व्यय संपरीक्षक बनाया गया है।  

चुनाव प्रचार हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहनों का कराना होगा पंजीयन

सभी अभ्यर्थियों को संबंधित रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में चुनाव प्रचार हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहनों का पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन का उपयोग चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी नहीं करेंगे। मतदान दिवस को किसी भी वाहन का उपयोग चुनाव प्रचार हेतु नहीं किया जायेगा।


अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन, मतदान एवं गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

सभी अभ्यर्थियों को अपना एक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणन अभिकर्ता नियुक्त किये जाने का प्रावधान है उक्त अभिकर्ता उस क्षेत्र का पंजीकृत निर्वाचक हो तथा अभ्यर्थी अथवा मतदाता होने के लिए निहर्रित न हो। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी भी समय निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर से आवेदन कर नियुक्त किया जा सकता है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस 20.12.2021 को होना है तो चुनाव प्रचार 18 दिसंबर की मध्य रात्रि (12.00 बजे) तक ही किया जा सकेगा। 18 दिसंबर की रात्रि 1200 बजे के पश्चात कोई चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं होगा।


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