नई दिल्ली ,21 सितंबर 2021 (ए)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय की है और ईडी को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।
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