Breaking News

निजी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को भी मिले पेंशन,ग्रेच्युटी

Share


बिलासपुर 18 सितम्बर 2021 (ए)। शासकीय अनुदान प्राप्त निजी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव संचालक और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को 90 दिनों के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया है। बिलासपुर जिले के सरकंडा छत्तीसगढ़ स्कूल परिसर में रहने वाले सुशील कुमार तिवारी और यूटीडी लोकेश कुमार शुक्ला व दिलीप कुमार यादव ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिया है कोर्ट में याचिका लगाई थी।तीनो इस स्कूल में क्रमशः 1983, 1985 और 1981 से कार्यरत हैं अब रिटायरमेंट के करीब है।


Share

Check Also

अनूपपुर@प्रशासन के साथ पत्रकारों की ऐतिहासिक बैठक : निष्पक्ष पत्रकारिता को मिला नया संबल

Share कलेक्टर एवं एसपी ने दिया भरोसा ‘पत्रकारों की सभी समस्याओं का होगा निष्पक्ष समाधान‘ …

Leave a Reply