हाईकोर्ट में भी जमानत अर्जी खारिज
नई दिल्ली ,06 अप्रैल 2023 (ए)। मनी लॉन्डि्रंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। ईडी ने भी सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही जांच भी प्रभावित हो सकती है।
सत्येंद्र जैन कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहां उन्हें राहत नहीं मिली थी। जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत जमानत मामलों से भरी हुई है। शायद की कोई ट्रायल पूरा हो रहा है। हम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई के लिए नहीं कह सकते। इसके बाद जैन को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी थी। सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि दिल्ली हाईकोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया जाए।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur