केन्द्रीय कर्मचारियों पर भी पड़ेगा असर
नईदिल्ली,31 मार्च 2023 (ए)। नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े हैं तो ये खबर आपके काम की है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस से बाहर निकलने के लिए ग्राहकों द्वारा कुछ दस्तावेज अपलोड किए जाने को अनिवार्य कर दिया है।
इससे एनपीएस से बाहर निकलने के बाद सालाना पेंशन भुगतान में तेजी आएगी और यह प्रक्रिया आसान होगी। यह नया नियम आगामी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। मतलब ये कि 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसका असर प्राइवेट या सरकारी, दोनों तरह के कर्मचारियों पर पड़ेगा।
विदड्रॉल फॉर्म,विदड्रॉल फॉर्म में पहचान और पते का प्रूफ,बैंक अकाउंट प्रूफ, एनपीएस कार्ड या परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर।
इस बात का ध्यान रखें कि जो दस्तावेज अपलोड हो रहे हैं वो पढ़े जाने योग्य हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये दस्तावेज उन लोगों को अनिवार्य रूप से अपलोड करना है, जो 1 अप्रैल, 2023 से समय पर एन्युटी आय की चाहत रखते हैं।
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