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नई दिल्ली@ऑनलाइन गेमिंग पर वसूला जाएगा 28 प्रतिशत जीएसटी

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नई दिल्ली 23 नवम्बर 2022(ए)। राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति ऑनलाइन गेमिंग पर समान रूप से 28 प्रतिशत जीएसटी की सिफारिश कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति की सिफारिशें सभी ऑनलाइन गेम के लिए होंगी, फिर चाहें उनमें कौशल का इस्तेमाल होता हो या सिर्फ संयोग के आधार पर जीत-हार होती हो। हालांकि, जिस राशि पर वस्तु एवं जीएसटी लगाया जाएगा, उसकी गणना के लिए समिति एक संशोधित सूत्र का सुझाव दे सकती है।
फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। यह कर सकल आय पर लगाया जाता है, जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल द्वारा लिया जाने वाला शुल्क है। सूत्रों ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही जीएसटी परिषद को विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।


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