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अम्बिकापुर@शासन की आदेश की प्रतियों जला कर पेंशनरों ने जताया विरोध

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अम्बिकापुर, 19 अगस्त 2022(घटती-घटना)। छत्तीसगढ सरकार द्वारा राज्य के पेंशनरों को बकाया 17 प्रतिशत महंगाई राहत देने के बजाय मात्र 5 प्रतिशत महंगाई राहत आदेश जारी किया गया उसमें भी एरियर्स की डंडी मार दिया गया। शासन की इस हठवादिता पूर्वक आदेश की प्रतियों की होली जला कर घड़ी चौक पर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन से जुड़े विभिन्न पेंशनर संघ के पेंशनरों एवं पदाधिकारियों के द्वारा विरोध प्रकट किया गया तथा शासन से मांग किया गया की तत्काल देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र के पेंशनरों के समान केंद्रीय दिनांक से 34 प्रतिशत महंगाई राहत आदेश जारी करें। पेसनर्स संघ के सदस्यों ने यह भी मांग किया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6)की बाध्यता को तत्काल समाप्त किया जाए तथा प्रदेश के पेंशनरों को प्रताडç¸त एवं परेशान करना बंद किया जाए। इस अवसर पर भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ छ. ग. के प्रदेश सचिव प्रदीप सोनी, छत्तीसगढ पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत सिन्हा एवं सुरेश शर्मा, रंजीत सारथी, मोहम्मद हफीज, सालिगराम सोनी, शिवानंद मिश्रा, उपेंद्र गुप्ता, चंद्रमा पाठक, एस एन मंडल, श्यामजी गुप्ता, रणविजय सोनी,अब्दुल खान, चंद्रमा पाठक, एन आर भर्ती, जवाहिर जायसवाल, प्रकांत सिन्हा, सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा, परमहान सींह, एस पी सिन्हा, रवी, पांडेय जी एवम तिवारी जी सहित काफी संख्या में पेंशनर उपस्थित थे। इस आशय की जानकारी संयुक्त रूप से भारतीय पेंशनर महासंघ के प्रदेश सचिव प्रदीप सोनी एवं छत्तीसगढ प्रगतिशील पेनासनर्स कल्याण संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत सिन्हा ने संयुक्त रूप से दी।


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