अस्पताल-वृद्धाश्रम जैसे साइलेंस जोन में रोक,सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे साल परमिशन दी
नई दिल्ली,02 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों,नर्सिंग होम,प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों,वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी ‘नो-क्रैकर जोन’घोषित किया जाए। इनकी उचित मार्किंग की जाए और लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 15 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में पटाखे चलाने को लेकर आदेश दिया था। इसमें दो दिन 19 और 20 अक्टूबर को ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी थी।
ग्रीन पटाखे जलने से कम धुआं निकलता है : ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं,जिन्हें सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाने के लिए बनाया जाता है। इनमें हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल कम किया जाता है, जिससे इनके जलने पर कम धुआं और कम हानिकारक गैसें निकलती हैं।
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