सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा… फ्लाइट से यात्रा मत करिए,आगे बढि़ए…
नई दिल्ली,02 नवम्बर 2026 । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बढ़ते हवाई किराए को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के 700′ तक किराया बढ़ने के दावे पर कोर्ट ने कहा,‘आप हवाई यात्रा मत करिए। आगे बढि़ए।’ जस्टिस जे.विक्रम नाथ की बेंच के सामने वकील ने दलील दी कि विमान का किराया 700′ तक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा जरूरी सेवा है और किराए में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों पर सुनवाई नहीं की और याचिका खारिज कर दी। भारत में हर साल करीब 24 करोड़ हवाई यात्राएं होती हैं। नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए के 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें 16.55 करोड़ घरेलू और 7.39 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्री यात्राएं शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को भारतीय वायुयान नियम, 2026 का गजट जारी किया है। नए नियमों के तहत विमानन कंपनियों को हवाई टिकटों का किराया तय करने की छूट दी गई है। एयरलाइंस को किराया बढ़ाने या घटाने के लिए सरकार से पहले अनुमति नहीं लेनी होगी। हालांकि,किसी अपरिहार्य स्थिति में सरकार विमानन कंपनियों को किराए को लेकर निर्देश दे सकती है। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
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