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सुल्तानपुर@राहुल गांधी शाह मानहानि केस में 8 साल बाद बरी

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जज ने 16 मिनट में फैसला सुनाया,3 कारण-जिसकी वजह से कोर्ट ने दोषमुक्त किया

सुल्तानपुर,26 अक्टूबर 2026। ‘जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।’ राहुल गांधी ने करीब साढ़े सात साल पहले यह बयान दिया था। उन पर मानहानि का केस हुआ। हालांकि,यूपी के सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसे अपमानजनक नहीं माना और 26 अक्टूबर को उन्हें बरी कर दिया।
कोर्ट ने भाजपा नेता से कहा…झूठी वाहवाही के लिए केस किया
राहुल गांधी सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट सुबह 11.12 बजे पहुंचे। 11.35 बजे कोर्ट से बाहर आ गए। जज ने भाजपा नेता को फटकार भी लगाई। जज ने कहा- झूठी वाहवाही पाने के लिए इस तरह के मुकदमे दायर नहीं करने चाहिए। ऐसे मामलों से अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है। मामले दायर करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। बिना ठोस आधार के मुकदमा नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट में राहुल की तरफ से वरिष्ठ वकील आरएस चीमा और काशी शुक्ला ने दलीलें दीं। जबकि,भाजपा नेता की तरफ से संतोष कुमार पांडे ने पैरवी की। 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है’ टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि मामले में गुजरात की अदालत ने 2023 में उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। उस समय राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि,बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकी। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के काफिले की गाडि़यों के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। यूपी पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस. की अध्यक्षता में बनी इस तीन सदस्यीय टीम में सुल्तानपुर के एएसपी बृज नारायण सिंह और डीएसपी (यातायात) राम कृष्ण चतुर्वेदी को सदस्य बनाया गया है।
भाजपा नेता बोले…फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती देंगे…
विजय मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार है। वकीलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। कानूनी राय के आधार पर आगे ऊपरी कोर्ट में अपील दायर करेंगे। राहुल पर केस करने वाले भाजपा नेता विजय मिश्रा सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज के रहने वाले हैं। जब उन्होंने केस किया, तब वह सुल्तानपुर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्य रूप से खेती और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हैं।
एसआईटी हादसे की वजह,सुरक्षा या यातायात व्यवस्था में चूक की जांच करेगी
राहुल गांधी के काफिले की गाडि़यों के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच के लिए बनी एसआईटी हादसे की असली वजहों,सुरक्षा या यातायात व्यवस्था में हुई किसी भी तरह की चूक की जांच करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के सुझावों के साथ अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी।
ये कारण…जिसकी वजह से कोर्ट ने दोषमुक्त किया…
– पहला कारण-राहुल ने पूरे बयान की जो सीडी कोर्ट में दाखिल की थी,उसे मजबूत सबूत माना। राहुल ने कहा था कि उनका मकसद किसी की मानहानि करना नहीं था।
– दूसरा कारण-मानहानि का केस करने वाले विजय मिश्रा को कोर्ट ने पीडि़त व्यक्ति नहीं माना। यानी, राहुल गांधी ने अमित शाह पर जो बयान दिया उससे विजय मिश्रा का कोई सीधा मतलब नहीं था।
– तीसरा कारण-कोर्ट ने विजय मिश्रा के आरोपों को मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा। यानी राहुल का इरादा किसी की मानहानि करना नहीं था।


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