-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षक/शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता के कारण पदोन्नति से वंचित हो रहे शिक्षकों को राहत देने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम संयुक्त संचलक को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति प्रक्रिया वरिष्ठता के आधार पर करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि आरटीई एक्ट-2009 लागू होने से पहले से ही कई शिक्षक विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। नियुक्ति के समय इन शिक्षकों के पास निर्धारित शैक्षणिक एवं व्याव सायिक योग्यताएं थीं और विभागीय प्रक्रिया के तहत ही उनकी नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के बाद से शिक्षक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवा अवधि,वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में टीईटी की अनिवार्यता के कारण वर्षों से सेवा दे रहे कई शिक्षक पदोन्नति के अधिकार से वंचित होने की स्थिति में हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी अनिवार्यता के संबंध में शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की बात कही गई है। शिक्षकों ने मांग की है कि जब तक टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाता,तब तक केवल टीईटी उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित न किया जाए। साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया में वरिष्ठता, सेवा अवधि और अनुभव को भी ध्यान में रखा जाए।
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