-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाने वाले चालक को न्यायालय ने 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक सीजे-13-बीएन-1984 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम फूल किशोर पैकरा,पिता कामेश्वर पैकरा,निवासी बागबहार,जिला जशपुर बताया। जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया, जिसमें उसके शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद यातायात पुलिस ने धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने वाहन चालक को 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना स्वयं चालक के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा है।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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