नई दिल्ली,10 सितम्बर 2026। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्डि्रंग मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव,राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत सात लोगों को बरी करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने इन तीनों के अलावा जिनके खिलाफ आरोप तय किया है,उनमें लारा प्रोजेक्ट्स,सरला गुप्ता,प्रेमचंद गुप्ता,सुजाता होटल्स,विनय कोचर और विजय कोचर शामिल हैं। कोर्ट ने जिन लोगों को बरी करने का आदेश दिया है उनमें राहुल यादव,गौरव गुप्ता,नाथ मल कंकर्निया,विजय त्रिपाठी,डीएन तुलस्यान, राजीव रेलान और अभिषेक फाइनेंस शामिल हैं। कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव,राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी।
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