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अम्बिकापुर@ड्रंक एंड ड्राइव : बुलेट चालक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना…शराब के नशे में वाहन चलाना पड़ा भारी,न्यायालय ने धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सुनाया फैसला

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-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ लगातार सख्ती की जा रही है। इसी अभियान के तहत यातायात पुलिस ने शराब के नशे में बुलेट चलाते एक युवक के खिलाफ कार्रवाई कर मामला न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने चालक को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में यातायात पुलिस टीम द्वारा नियमित वाहन जांच के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक ष्टत्र 15 श्वष्ट 3460 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम कृष्ण कुमार सिंह,पिता कालिंदर सिंह, उम्र 27 वर्ष,निवासी दरिमा बताया। जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया। परीक्षण में चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाना पाया गया। इसके बाद यातायात पुलिस ने उसके विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने वाहन चालक को 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
यातायात नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई
सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। पूरी कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त सहित यातायात शाखा के अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही।


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