अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर का फैसला,1 हजार रुपये अर्थदंड और राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
-संवाददाता-
सूरजपुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। थाना रमकोला क्षेत्र के ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में जमीन विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर ग्रामीण की टांगी से हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, न्यायालय ने आरोपी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा, यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रतापपुर ओमप्रकाश सिंह चौहान ने 19 अगस्त 2026 को सुनाया।
जमीन विवाद को लेकर हुआ था विवाद- अभियोजन के अनुसार घटना 21 अक्टूबर 2024 की दोपहर करीब 3.30 बजे ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में हुई थी, जमीन को लेकर पुरानी रंजिश के चलते आरोपी धर्मजीत का लरंग साय के साथ विवाद हुआ, विवाद बढ़ने पर आरोपी ने टांगी से लरंग साय पर हमला कर दिया, आरोप है कि धर्मजीत ने लरंग साय की पीठ, गर्दन और कान के पास टांगी से प्राणघातक वार किए, गंभीर चोटों के कारण लरंग साय की मौत हो गई, घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की और थाना रमकोला में अपराध क्रमांक 25/2024 दर्ज किया गया, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था, आरोपी को घटना के अगले दिन 22 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस विवेचना में जुटाए गए साक्ष्य- मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी/विवेचक निरीक्षक प्रमोद किस्पोट्टा द्वारा की गई, जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए, मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा चिकित्सकीय साक्ष्यों को भी विवेचना में शामिल किया गया, पुलिस द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजी, मौखिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों को प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने माना हत्या का दोषी- अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और चिकित्सकीय साक्ष्यों का परीक्षण किया गया, मामले की परिस्थितियों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी धरमजीत पिता स्व. बलजीत, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम रमकोला, थाना रमकोला को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का दोषी पाया, न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।
अभियोजन की ओर से हुई पैरवी- मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अक्षय तिवारी ने पैरवी की, अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष पुलिस विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए आरोपी के खिलाफ लगाए गए हत्या के आरोप को साबित करने का प्रयास किया, न्यायालय के फैसले के बाद मामले का न्यायिक निराकरण हुआ, करीब दो वर्ष पुराने इस हत्या प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने को गंभीर अपराधों के प्रति न्यायालय की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।
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