-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। अपना घर बनाने का सपना देख रहे एक राजमिस्त्री को जनरल श्रेणी की जमीन दिलाने का झांसा देकर 2 लाख 61 हजार रुपए की ठगी कर ली गई। आरोपियों ने कम कीमत में जमीन दिलाने का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस जमीन का सौदा कराया जा रहा था, वह अनुसूचित जनजाति वर्ग की है और उसकी रजिस्ट्री संभव नहीं है। पीडि़त की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले के मानपुर निवासी इसफाक अंसारी पिछले तीन वर्षों से अंबिकापुर में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहा है। वह तकिया क्षेत्र में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है। इसी दौरान परिचित रमजान अंसारी ने उसे कम कीमत में जनरल श्रेणी की जमीन दिलाने का भरोसा दिया। उसने 2 से 3 डिसमिल जमीन खरीदने की इच्छा जताई,जिस पर आरोपियों ने 6.15 लाख रुपए में तीन डिसमिल जमीन दिलाने का प्रस्ताव रखा। पीडि़त का आरोप है कि रमजान अंसारी, उसकी पत्नी शमीमा बीबी,साला हसीब तथा अन्य आरोपियों ने विश्वास में लेकर उससे अग्रिम राशि के रूप में 2 लाख 61 हजार रुपए और 11 हजार रुपए एग्रीमेंट के नाम पर ले लिए। बाद में जानकारी मिली कि संबंधित जमीन अनुसूचित जनजाति वर्ग की है,जिसकी रजिस्ट्री उसके नाम नहीं हो सकती। जब पीडि़त ने रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी।
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