पिकप वाहन से पशु तस्करी करने वाले 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे
बसंतपुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस ने बूचड़ खाना ले जा रहे दो पशु तस्करों मंसूबों को नाकाम कर किया गिरफ्तार, दोनों पर कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 109/2026 छ0ग0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 (1-घ) के तहत कार्यवाही कर भेजा सलाखों के पीछे।
आरोपी
अमन यादव पिता जयप्रकाश यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मुरदीखुटान थाना सिंधौरा जिला बनारस उत्तर प्रदेश साहिल कुमार पिता हवलदार राम उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़पुर हलधर दौलतपुर थाना सैदपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश
जानकारी के अनुसार दिनांक 07/07/2026 बसंतपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, पशु तस्करों के द्वारा पीकप क्रमांक क्क61ख्भ्8960 में पशुओं को कुरतापूर्वक भरकर उत्तर प्रदेश की ओर बुचड़खाना ले जाने वाले हैं। सूचना पर बसंतपुर पुलिस ने बसंतपुर थाना गेट के सामने नाकाबंदी की, इसी दौरान महिन्द्र पीकप वाहन क्रमांक क्क61ख्भ्8960 आई जिसे चेक करने पर उपरोक्त दोनों पशु तस्करों के कब्जे से 03 नग भैस जिसको पशु तस्करों के द्वारा क्रूरतापूर्वक ठूस-दूरा कर भरकर उत्तर प्रदेश की ओर बूचड़ खाना ले जाना पाए जाने पर आरोपीयों के विरूद्ध छ0म0 पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10, पशु कुरता अधिनियम की धारा 11 (1-घ) के तहत कार्यवाही कर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 109/2026 कायम कर विवेचना में लिया गया आरोपीयों का कृत्य उपरोक्त सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपीयो को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। कार्यवाही में शामिल प्रशिक्षु उप निरी मनीष साहु, प्र. आर. 721 विनोद सागर, आरक्षक 742 विवेक कुमार शामिल रहे।
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