- सत्यापन अभियान के बीच टैक्स बार एसोसिएशन ने जारी की एडवाइजरी,
- व्यापारियों से दस्तावेज दुरुस्त रखने की अपील…
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले में जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा ने व्यापारियों से जीएसटी के अनिवार्य नियमों का पालन करने और सभी आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित रखने की अपील की है,ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा की आयोजित बैठक में अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने कहा कि जिन व्यापारियों ने जीएसटी पंजीयन कराया है, वे अपनी दुकान के बाहर फर्म का नाम,पता,प्रोपराइटर का नाम एवं जीएसटी नंबर अंकित बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं। साथ ही जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान में प्रदर्शित रखें। उन्होंने व्यापारियों से क्रय एवं विक्रय के सभी बिल सुरक्षित रखने, 200 रुपये से अधिक मूल्य की प्रत्येक बिक्री का बिल जारी करने तथा बिना बिल के किसी भी प्रकार का माल खरीदने या बेचने से बचने की सलाह दी। इसके अलावा ई-वे बिल बनाते समय बिल,वाहन नंबर एवं अन्य विवरणों का मिलान करने तथा लेन-देन यथासंभव बैंकिंग माध्यम से करने का आग्रह किया।
जनहित में जरूरी है नियमों का पालन : टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी संबंधी नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता ही नहीं, बल्कि पारदर्शी व्यापार व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैध बिल जारी करने से उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, वहीं व्यापारियों को भी भविष्य में किसी जांच या कर संबंधी विवाद की स्थिति में सुविधा मिलती है। बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपने सुझाव दिए और सभी व्यापारियों से समय पर रिटर्न दाखिल करने तथा रिकॉर्ड अद्यतन रखने की अपील की।
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