दरिमा मोड़ से 17 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप और 63 एविल इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था आरोपी,एनडीपीएस कोर्ट का सख्त फैसला
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सरगुजा ने प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कब्जे एवं बिक्री के उद्देश्य से परिवहन करने के मामले में रायगढ़ जिले के लैलूंगा निवासी नूर मोहम्मद उर्फ नूर हसन कादरी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 8 नवंबर 2020 को अंबिकापुर के दरिमा मोड़ पर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया था। तलाशी के दौरान उसके बैग से 17 बोतल कोडीनयुक्त कोडेक्टस कफ सिरप तथा 63 नग एविल इंजेक्शन बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी इन प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित दवाएं, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि जब्त कफ सिरप में कोडीन फॉस्फेट की पुष्टि फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की जांच में हुई है। अदालत ने यह भी माना कि विवेचक ने एनडीपीएस एक्ट के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए जब्ती एवं विवेचना की थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित माना।
धारा बदली,सजा बरकरार
निर्णय में न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्रारंभ में आरोपी के विरुद्ध धारा 22(सी) के तहत आरोप तय किया गया था,लेकिन सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कोडीनयुक्त कफ सिरप के मामले में धारा 21(सी) लागू होती है। इसी आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने अपने फैसले में कहा कि मादक पदार्थों से जुड़े अपराध समाज,विशेषकर युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा हैं। प्रतिबंधित औषधि की वाणिज्यिक मात्रा और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड आवश्यक है। न्यायालय ने जब्त प्रतिबंधित सामग्री को नियमानुसार नष्ट करने तथा जब्त मोटरसाइकिल के संबंध में पृथक राजसात की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
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