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रघुनाथनगर@नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

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रघुनाथनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई,पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

संवाददाता-
रघुनाथनगर,29 जून 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और उसके साथ गलत काम करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीडि़ता के पिता ने 28 जून 2026 को रघुनाथनगर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 27 जून की रात परिवार के लोग खाना खाने के बाद अपने आवास में सो गए थे। देर रात जब पानी पीने के लिए घर पहुंचे तो देखा कि उनकी नाबालिग बेटी घर में मौजूद नहीं थी। परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह लड़की के मिलने के बाद उसने परिजनों को बताया कि गांव के ही युवक नंदू अगरिया पिता माधव राम अगरिया, उम्र 23 वर्ष, निवासी जनकपुर थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और जंगल की ओर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रघुनाथनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71/2026 दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 64(2)(ड) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश कर उसे 29 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी नंदू अगरिया को विधिवत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड मिलने के बाद उसे रामानुजगंज जेल दाखिल कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे, मामले में आगे की जांच जारी।


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