- सड़क हादसे के बाद भड़की भीड़ ने आरक्षक की वर्दी फाड़ी,चालक से भी की थी मारपीट,एक-एक कर दबोचे गए 8 आरोपी
- शहर में जुलूस निकालने बाद भेजे गए जेल,अपराध करना पाप है पुलिस हमारा बाप है नारे के साथ गूंजा प्रतापपुर

-संवाददाता-
प्रतापपुर,23 जून 2026 (घटती-घटना)। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रामपुर-खजुरी शिवपुर मार्ग पर हुए सड़क हादसे के बाद डायल-112 की टीम पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद पूरे जिले में चर्चित इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। गौरतलब है कि 19 जून की रात रामपुर-खजुरी मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने के कारण बाइक सवार चार युवकों में से तीन की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसे की सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य शुरू किया। पुलिस के अनुसार आरक्षक निशांत टोप्पो एवं चालक विजय कुमार पटेल दो घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर पहुंचाने के बाद पुनः घटनास्थल लौटे थे। इसी दौरान वहां मौजूद आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने डायल-112 वाहन को घेर लिया। भीड़ ने देर से पहुंचने का आरोप लगाते हुए आरक्षक और चालक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी तथा देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। हमले में आरक्षक निशांत टोप्पो को आंख, सिर, सीने, पैर और कंधे में चोटें आईं, जबकि चालक विजय कुमार पटेल को भी सिर, पीठ और दोनों कंधों में चोट लगी। आरोपियों ने आरक्षक की वर्दी तक फाड़ दी। बाद में दोनों घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और मामले में विधिवत अपराध दर्ज किया गया। आरक्षक निशांत टोप्पो की शिकायत पर थाना प्रतापपुर में अपराध क्रमांक 180/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 221, 132, 121(1), 191(2) एवं 190 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, गवाहों के बयान दर्ज किए तथा साक्ष्य एकत्रित किए। आरक्षक की फटी हुई वर्दी को भी जब्त कर प्रकरण में शामिल किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने ग्राम बैकोना निवासी मुकेश पैकरा, प्रकाश पैकरा उर्फ जीरा, करमसाय पैकरा, नरेश कुमार पैकरा, शिवसागर पैकरा, अभय पैकरा, पारसनाथ पैकरा एवं रामकेवल पैकरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष पहचान परेड कराई गई, जहां प्रार्थी आरक्षक निशांत टोप्पो और चालक विजय कुमार पटेल ने सभी आरोपियों की पहचान की।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों को 23 जून को अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को भी दी गई।
इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर 7 जुलाई 2026 तक न्यायिक रिमांड की मांग की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शासकीय कर्मचारियों पर हमला, शासकीय कार्य में बाधा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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