..बतौली,उदयपुर और यातायात पुलिस की कार्रवाई
,6 मामलों में कोर्ट ने लगाया 61 हजार का जुर्माना
अम्बिकापुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना बतौली,उदयपुर एवं यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 सहित अन्य धाराओं के तहत 6 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। सभी मामलों में माननीय न्यायालय ने कुल 61 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देश पर जिले में शराब पीकर वाहन चलाने,खतरनाक ड्राइविंग और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए चालकों का मेडिकल परीक्षण कराया गया,जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। इसके बाद संबंधित वाहनों को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इन चालकों पर हुई कार्रवाई : थाना बतौली पुलिस ने मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 ED 6175 के चालक भूपेन्द्र पैंकरा निवासी सोनतराई थाना सीतापुर के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं थाना उदयपुर पुलिस ने चारपहिया वाहन क्रमांक CG 12 BJ 7332 के चालक संजीव सरकार निवासी मोरगा जिला कोरबा तथा मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 EB 3368 के चालक सिंग साय निवासी सोनतराई थाना उदयपुर पर कार्रवाई की। इसी तरह यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 EF 6368 के चालक संतोष सिंह निवासी गांधीनगर,मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 DY 1816 के चालक गोलक महालदार निवासी भगवानपुर तथा मोटरसाइकिल क्रमांक CG 28 रु 4915 के चालक कलिन्दर कुजूर निवासी बेलकोटा थाना बतौली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
कोर्ट ने लगाया 61 हजार का अर्थदंड : सभी मामलों में वाहन चालकों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां 25 मई 2026 को सुनवाई के दौरान अलग-अलग प्रकरणों में 10-10 हजार रुपए तथा एक मामले में 11 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इस प्रकार कुल 61 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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