राम मंदिर रोड की घटना से मचा हड़कंप,बिना अनुमति संचालन और लापरवाही के आरोप
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। अंबिकापुर के राम मंदिर रोड स्थित एक प्लास्टिक एवं पटाखा गोदाम में लगी आग के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है,घटना के बाद स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि गोदाम बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहा था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ। मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। अंबिकापुर की यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि अवैध रूप से संचालित गोदाम और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है,अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं।
क्या है पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार,राम मंदिर रोड, अंबिकापुर में स्थित एक गोदाम में प्लास्टिक सामग्री और पटाखों का भंडारण किया जा रहा था, बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल 2026 को दोपहर के समय अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई,गोदाम में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज-घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से आवेदन देकर इस मामले की जांच की मांग की है,उन्होंने आरोप लगाया है कि गोदाम संचालक की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह हादसा हुआ,आवेदन में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।
प्रशासन पर भी उठे सवाल
इस घटना ने प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती, तो इस तरह का हादसा टाला जा सकता था।
राममंदिर के सामने प्लास्टिक दुकान में आगजनी प्रकरण की जांच हेतु संयुक्त दल गठित : अम्बिकापुर शहर में राममंदिर के सामने स्थित मुकेश प्लास्टिक दुकान में हुई आगजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरगुजा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर सात दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल 2026 को उक्त स्थल पर आगजनी की घटना घटित हुई थी,जिसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक सरगुजा के पत्र के आधार पर पुलिस,जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए जांच दल गठित किया गया है। गठित जांच दल में अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर,नगर पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर,क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिनिधि, जिला नगर सेना तथा नगर पालिक निगम के कार्यपालन अभियंता को शामिल किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जांच दल घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर सात दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें,ताकि आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बिना अनुमति संचालन का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि संबंधित गोदाम बिना शासन-प्रशासन की वैध अनुमति के संचालित हो रहा था,साथ ही,सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे इस तरह की घटना की आशंका पहले से बनी हुई थी, स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
आगजनी से बड़ा खतरा टला
घटना के समय गोदाम में बड़ी मात्रा में पटाखे और प्लास्टिक सामग्री मौजूद थी, यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता,तो यह हादसा और भी गंभीर रूप ले सकता था,फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया।
कानूनी कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ताओं ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है, साथ ही विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की बात कही गई है,क्योंकि गोदाम में पटाखों का भंडारण किया जा रहा था।
कलेक्टर ने शहर से बाहर फटाका गोदाम शिफ्ट
करने के दिए निर्देश,7 दिवस में मांगी जांच रिपोर्ट
कलेक्टर अजीत वसंत ने नगर में संचालित फटाका गोदामों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर अम्बिकापुर के सभी फटाका दुकानों के भण्डारण/गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। जारी निर्देशानुसार नगर अम्बिकापुर में कुल 08 स्थाई फटाका लायसेंसधारी एवं 02 फटाका निर्माण के लायसेंसधारी संचालित हैं। इनमें मो0 जुनैद,श्री सतीश कुमार जैन,श्री विनोद कुमार जैन,श्री रोशनलाल गोयल,श्री आशीष कुमार अग्रवाल,श्री अजय कुमार गोयल,श्री गौरीशंकर पाण्डेय,श्री मुकेश कुमार अग्रवाल (दो प्रविष्टियां,जिनमें एक फटाका निर्माण हेतु) तथा श्री मनोज कुमार मारू (फटाका निर्माण हेतु) शामिल हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित सभी फटाका गोदामों का निरीक्षण कर निम्न बिन्दुओं पर जांच सुनिश्चित करें-
(1) क्या ये सभी गोदाम रिहायसी क्षेत्र में स्थित हैं।
(2) क्या गोदाम तक आकस्मिक स्थिति में अग्निशमन वाहन के पहुंचने हेतु पर्याप्त मार्ग उपलब्ध है।
(3) क्या वर्तमान में लायसेंस की शर्तों का पालन किया जा रहा है।
(4) यदि जांच के दौरान अवैध भण्डारण अथवा घनी आबादी के बीच गोदाम पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें स्थानांतरित कराया जाए।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि समस्त फटाका गोदामों का निरीक्षण कर 07 दिवस के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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