बिलासपुर,09 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के छह माह बीत जाने के बाद सामान्य भविष्य निधि से किसी भी प्रकार की वसूली कानूनन अवैध है। कोर्ट ने इस आधार पर एक रिटायर्ड लेक्चरर के खिलाफ 12 साल बाद जारी किए गए वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। यह फैसला जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ निवासी सेवानिवृत्त व्याख्याता लक्ष्मी नारायण तिवारी की याचिका पर सुनाया गया। याचिकाकर्ता 31 जनवरी 2011 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससहा से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बावजूद महालेखाकार (एजी) कार्यालय रायपुर द्वारा वर्ष 2023 में उनके जीपीएफ खाते में ऋणात्मक शेष दर्शाते हुए वसूली आदेश जारी किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू ने दलील दी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 65 के अनुसार जीपीएफ से संबंधित किसी भी प्रकार की वसूली सेवानिवृत्ति के अधिकतम छह माह के भीतर ही की जा सकती है।
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