बलौदाबाजार,06 जनवरी 2026। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपहरण कर नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसके सहयोगी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी ने प्रकरण के बारे में बताया कि पीडि़ता के पिता ने 11.08.2024 को भाटापारा ग्रामीण थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लड़की 10.08.2024 को सुबह 8.00 बजे घर से स्कूल जा रही हूं कहकर निकली थी, जो अभी तक वापस घर नहीं लौटी है, जिसका आसपास व रिश्तेदारों में पता किया गया, कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट पर थाना द्वारा गुम इंसान दर्ज कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अन्यत्र भगा ले जाने की शंका पर अपराध कायम कर प्रार्थी व गवाहों का कथन दर्ज किया गया।
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