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अम्बिकापुर@चौकी रघुनाथपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही

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चोरी के मामले का आरोपी गिरफ्तार 32 हजार का मशरुका बरामद….
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अक्टूबर 2025 (घटती-घटना)
। मामले के संबंध में बताया गया कि प्रार्थी राज कुमार सिंह साकिन बलीगढ़ टोला दासीपुर थाना केतार जिला गढ़वा झारखण्ड हा. मु. ग्राम सिलसिला मां कुदरगढ़ी मिनरल्स एण्ड रिफेक्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड चौकी रघुनाथपुर थाना लुण्ड्रा का चौकी रघुनाथपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम सिलसिला स्थित मां कुदरगढी मिनरल्स एण्ड रिफेक्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड में मां चर्तुभूजी कंस्ट्रक्शन की ओर से ठेकेदारी का काम लगभग तीन वर्षों से कर रहा है कि दिनांक 16/10/25 के शाम लगभग 8.10 बजे प्रार्थी अपने कर्मचारियों के साथ काम खत्म करके प्लांट में स्थित स्टोर रूम मे सामान जमा कर स्टोर रूम को ताला मारकर अपने निवास बतौली चला गया था स्टोर रूम का चाभी उसके कर्मचारी लोग रखते थे कि दिनांक 17/10/25 को रोज की भांती प्रातः 08.10 बजे इसके कर्मचारी लोग काम पर प्लांट में पहुंचे तो स्टोर रूम में चोरी होने की सूचना कर्मचारी रजनीश सिंह के द्वारा प्रार्थी को फोन से बताए कि स्टोर रूम मे चोरी हो गया है तब सूचना पाकर प्रार्थी अपने कर्मचारियों के साथ जाकर स्टोर रूम मे देखा कि स्टोर रूम का पिछले हिस्से का सिट तोड़कर स्टोर रूम में घुसकर स्टोर रूम में रखे वेल्डिंग मशीन किमती 24500/- रुपये कटर मशीन किमती 7500/- रुपये एवं कॉपर केबल लगभग 120 मीटर किमती 37500/- कुल किमती 69500/-रुपये का सामान कोई अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध चौकी रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा मे अपराध क्रमांक 211/25 धारा 331(4), 305(क) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दौरान जांच विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले के आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, दौरान पता तलाश जरिए मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि सूरज पैकरा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर घटना कारित किया है, कि सूचना पर पतासाजी कर मिलने पर प्रकरण के आरोपी सूरज पैकरा को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने पर अपना नाम सूरज पैकरा आत्मज जीवित राम पैकरा उम्र 27 वर्ष साकिन सिलसिला चौकी रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे हिकमत अमली से पुछताछ करने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार करते हुए अपने साथी के साथ मिलकर सुनियोजित तरिके से योजना तैयार कर प्लांट से वेल्डिंग मशीन,कटर मशीन, कॉपर केबल तार चोरी करना एवं कॉपर तार को बेचकर रूपये को आधा-आधा बांट लेना तथा रूपये को खर्च कर देना बताया है, एवं गिरफ्तार आरोपी के पेश करने पर चोरी गई वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन गवाहों के समक्ष जप्ती किया गया। प्रकरण में आरोपियों के कृत्य से धारा 61 (1) (क) बी.एन.एस. जोड़ी गई है। गिरफ्तार आरोपी अपराधिक प्रवृति का है प्रकरण मे शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, फरार आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा। ? सम्पूर्ण कार्यवाही मे चौकी प्रभारी रघुनाथपुर उप निरीक्षक दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक दीनानाथ भारती, प्रधान आरक्षक चंद्रभूषण तिवारी, आरक्षक उमेश खुटिया, इदरीश खान, अविनाश विश्वास, दिनेश मिंज सक्रिय रहे।


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