चलगली/बलरामपुर,14 अक्टूबर 2025 (घटती-घटना) चलगली पुलिस ने नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी आरोपी को पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही भेजा जेल। प्रार्थीया ने दिनांक 12.10.2025 को थाना बसंतपुर में उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिन्टु राम अगरिया पिता प्रेम शंकर अगरिया उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गढ़ौली थाना चलगली जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा पीडि़ता को जमीन-जगह देने का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर अपने घर ग्राम गढौली ले जाकर कई दिन तक रखा व बलात्कार किया है तथा दिनांक 04.10.25 को मारपीट कर भगा दिया तथा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दिया गया है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में उपरोक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला महिला संबंधी गंभीर अपराध होने से सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को देकर मामले से अवगत कराया जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी पिन्टू राम अगरिया को उसके गांव से पकड़ कर थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी पिन्टू राम अगरिया पिता प्रेम शंकर अगरिया उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गढ़ौली थाना चलगली जिला बलरामपुर रामानुजगंज के विरूद्ध अपराध करने का सबूत पाये जाने पर आज दिनांक 13.10.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
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