अंबिकापुर,01 अगस्त 2025 (घटती-घटना)। चरित्रशंका पर पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदकालो बखरीपारा निवासी अकिल यादव पिता रामदेव यादव उम्र 44 वर्ष अपनी पत्नी पर चरित्रशंका करता था। 28 मई 2023 की दोपहर चरित्र शंका को लेकर पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। बेटी पूनम ने घटना की जानकारी अपनी नानी को जाकर दी। नानी बोली की जाकर अपने दादी को इसके बारे में बताओ। बेटी घटना की जानकारी गांव में ही अलग रह रहे दादा-दादी को पिता द्वारा मां के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी दी। पर रात होने के कारण कोई नहीं आया। पूनम भी अपनी दादी के घर रूक गई थी। सुबह 5 बजे पूनम घर पहुंची तो मां घर में बिना कपड़े के खून से लतपथ गंभीर अवस्था में पड़ी थी। पति सबल से मारपीट किया था। महिला के गुप्तांक से भी रक्तस्राव हो रहे थे। परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में दरिमा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। वहीं मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल ने आरोपी आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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