- चरित्र शंका एवं पूर्व रंजिश होने पर से आरोपी द्वारा मृतक की हत्या कर घटना किया गया था कारित
- मामले मे शामिल अन्य आरोपी फरार है, जिसका पता तलाश किया जा रहा है।
- गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
अंबिकापुर,31 जुलाई 2025 (घटती-घटना)। मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना दरिमा के मर्ग क्र. 43/23 धारा 174 जा. फौ. के मृतक शंकर यादव पिता अशोक यादव उम्र 26 वर्ष साकिन मखौली थाना दरिमा जिला सरगुजा निवासी घटना दिनांक 24/03/23 कों रात्रि समय अपने बिना दरवाजा लगे घर के कमरा में अकेला सोया था कि रात्रि 10ः00-11ः00 बजे शंकर यादव के चिल्लाने की आवाज़ आने पर उनके माता पिता एवं अन्य सदस्यों द्वारा शंकर यादव के कमरे में आकर देखा गया जो शंकर यादव जमीन में सोया था एवं उसके सिर मे किसी कठोर वस्तु से मारा गया था जिससे सिर में गहरा चोट लगा था और खून निकल रहा था, जिसे इलाज करने हेतु डायल 112 वाहन के माध्यम से जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर गये,शंकर यादव कों जिला अस्पताल से रिफर किये जाने पर रायपुर ईलाज के लिए डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर से गये थे जहां शंकर यादव फौत कर गया था, जो मामले मे थाना मौदहा पारा रायपुर द्वारा बिना नंबरी मर्ग 0/23 धारा 174 जा.फौ. के तहत कायम कर पंचनामा कार्यवाही बाद ड्यूटी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज रायपुर द्वारा मृतक का पीएम किया गया जो डॉक्टर साहब द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु सिर मे आयी चोट के कारण होना लेख किया गया है, कि घटना स्थल थाना दरिमा क्षेत्र अंतर्गत होने से दिनांक 22/04/23 को असल मर्ग कायम हेतु डायरी प्राप्त होने पर मर्ग जांच पर पाया गया कि आरोपी कैलाश सोनवानी एवं मामले मे शामिल अन्य आरोपी को घटना दिनांक को घटना स्थल आसपास गवाहों के द्वारा देखा गया है, मर्ग जांच पर उपरोक्त प्रकरण मे धारा सदर 302 भा.द.वि. का अपराध घटित होना पाये जाने पर थाना दरिमा मे अपराध क्रमांक 107/25 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी कैलास सोनवानी मृतक शंकर यादव पर अपनी पत्नी के साथ चरित्र शंका करता था एवं पूर्व में भी आरोपी द्वारा शंकर यादव कों मोबाईल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दिया गया था,विवेचना के दौरान यह पाया कि गवाह द्वारा आरोपीगणों को मृतक के घर से निकलते देखा था, आरोपियों के विरुद्ध परिस्थित्तिजन्य साक्ष्य मिलने पर मामले के आरोपी कैलास सोनवानी कों पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम कैलास सोनवानी पिता स्व. राजू सोनवानी उम्र 32 वर्ष साकिन ग्राम शिवपुर थाना लखनुपर जिला सरगुजा का होना बताया,आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, मामले मे शामिल एक अन्य आरोपी फरार है,जिसका पता तलाश किया जा रहा था,आरोपी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक भरतलाल साहू,आरक्षक अकलेश यादव,टिकेश्वर सिंह,गोविन्द टोप्पो,अशोक कुजूर,नमीष सिंह सक्रीय रहे।
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