बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मुंबई,27 जुलाई 2025(ए)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 27 साल पुराने मामले को पलटते हुए एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी महिला को उसके सांवले रंग के लिए ताना मारना या उसके खाना पकाने में दोष निकालना, भारतीय दंड संहिता की धारा 498्र के तहत ‘क्रूरता’ की श्रेणी में नहीं आता है। यह फैसला जस्टिस एस. एम. मोदक की एकल पीठ ने आरोपी सदाशिव रूपनवार द्वारा दायर की गई अपील पर सुनाया।
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