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रघुनाथपुर@सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल स्टाफ को डराने धमकाने और हुड़दंग मचाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

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रघुनाथपुर,20 जून 2025 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में देर रात्रि नशे की हालत में घुसकर चिकित्सकीय कार्य में बाधा पहुंचाने,अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करने एवं मेडिकल स्टॉफ को डराने-धमकाने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। यह घटना
जानकारी के अनुसार डॉ. कृपाशंकर भगत (चिकित्सा अधिकारी,सीएचसी रघुनाथनगर) ने थाना रघुनाथनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 जून 2025 की रात्रि करीब 10ः21 बजे रमेशपुर निवासी तीन युवक कार से अस्पताल पहुंचे और अस्पताल परिसर में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया।आरोपीगण बिना किसी अनुमति के सीधे अस्पताल के दवाखाना कक्ष में घुस गए और दवा का डिबा उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। इसके बाद तीनों युवक अस्पताल परिसर में अलग-अलग स्थानों पर घूमते हुए सामग्री की तलाश करते पाए गए। सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ कि एक युवक डिलीवरी कक्ष में भी प्रवेश कर गए थे,जहां पहले से ही एक प्रसूता भर्ती थी, इससे महिला मरीज की निजता भंग हुई।
तीनों युवकों ने इसके बाद ड्रेसिंग कक्ष में रखी दवा पेटियों को सीजर से काटने की कोशिश की और मेडिकल स्टोर कक्ष के दरवाजे का ताला तोड़ने का प्रयास भी किया। जब नाइट ड्यूटी में तैनात वार्ड वॉय ने उन्हें रोका तो युवकों ने बताया कि वे कंडोम लेने आए हैं और वे रमेशपुर के निवासी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सभी युवक नशे की हालत में थे।ड्यूटी स्टाफ द्वारा तुरंत चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स को सूचित किया गया, तथा चिकित्सा अधिकारी ने खंड चिकित्सा अधिकारी वाड्रफनगर और थाना प्रभारी रघुनाथनगर को घटना की जानकारी दी। पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी राहुल जायसवाल पिता राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल,उम्र 26 वर्ष, निवासी रमेशपुर,सुशील जायसवाल पिता सुनील जायसवाल,उम्र 19 वर्ष, निवासी रमेशपुर, विपुल जायसवाल पिता कन्हैया जायसवाल, उम्र 21 वर्ष, निवासी रमेशपुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 81/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305/62, 331(4) तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक और चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति की क्षति रोकथाम) अधिनियम 2010 की धारा 3(2) के तहत आरोपियों को 19 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।
संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक दुर्वेन्द सिंह टेकाम, सहायक उप निरीक्षक ललित एक्का, सउनि अजय बघेल, प्रधान आरक्षक राजेश तिर्की, आरक्षक मदनेश कुमार व संतयुश केरकेट्टा का विशेष योगदान रहा।


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