बलरामपुर 5 फरवरी 2022 (घटती-घटना)। उप स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर की ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक(महिला) श्रीमती सत्यवती पटेल द्वारा ग्राम भलुई की 17 वर्षीय नाबालिग बालिका का गर्भवती पंजीयन करने एवं यह जानकारी होने पर कि उसकी उम्र 17 वर्ष है एवं वह गर्भवती है, जो हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में आता है, कि जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दिये जाने के कारण छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित कार्य करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़कागांव निर्धारित किया गया है।
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