मुंबई ,08 जनवरी 2022 (ए) । महाराष्ट्र में कोरोना के विस्फोटक मामलों के बीच उद्धव सरकार सख्ती बरत रही है.राज्य सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. यह नाइट कर्फ्यू 10 जनवरी से प्रभावी होगा.इस दौरान एक साथ 5 से ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक साथ बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिडç¸याघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. वहीं बाल काटने वाले सैलून और मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित हो सकेंगे. सरकार ने यह कदम कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उठाया है.
महाराष्ट्र में कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं. एक दिन में हजारों की संख्या में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. यही वजह है कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. 10 जनवरी से राज्य में रात के समय पाबंदियां जारी रहेंगी. इस दौरान पांच से ज्यादा लोग एक साथ बाहर नहीं निकल सकेंगे. सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन बढ़ते संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक राज्य में सभी स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. वहीं रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है. थिएटर और प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.वहीं स्विमिंग पूल, टूरिस्ट प्लेस और जिम पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं. हालांकि मुंबई लोकल ट्रेन के सफर पर फिलहाल सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है.
स्विमिंग पूल, टूरिस्ट प्लेस और जिमों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इस दौरान लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं. इससे संक्रमण फैलने का खतरा और भी तेज हो जाता है. यही वजह है कि सरकार ने इन सभी गतिविधियों पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है.
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