’खनिज विभाग और यातायात पुलिस ने की कार्रवाई, बिना पारपत्र रेत परिवहन करते मिले वाहन’
-संवाददाता-
कोरिया,05 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को खनिज विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने बैकुंठपुर तहसील क्षेत्र में बिना पारपत्र रेत का परिवहन करते पाए गए एक मिनी हाईवा और चार ट्रैक्टर जब्त किए। खनिज अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पांचों वाहनों में बिना वैध पारपत्र के रेत परिवहन किया जाना पाया गया। जब्त वाहनों को अभिरक्षा में सिटी कोतवाली थाना बैकुंठपुर में रखा गया है। जब्त वाहनों में पंकज पांडे का मिनी हाईवा क्रमांक सीजी 16 सीएच 4388, विश्वनाथ राजवाड़े का फार्म ट्रैक्टर, अशोक जायसवाल का सोनालिका ट्रैक्टर, पंकज जायसवाल का पावर ट्रैक ट्रैक्टर तथा सोमरसाय का सोनालिका ट्रैक्टर शामिल हैं। विभाग के अनुसार,संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम,2015 के नियम 71 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
प्रकरणों में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत आगामी कार्रवाई की जाएगी। खनिज अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश एवं मार्गदर्शन में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध निगरानी तथा कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
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