राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर छोटे झाड़ के जंगल की जमीन को निजी दर्शाने का आरोप,रायगढ़ का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। शासकीय जमीन को निजी भूमि बताकर उसकी बिक्री करने के लिए राजस्व अभिलेखों में कथित कूटरचना किए जाने का मामला सामने आया है। कमलेश्वरपुर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए रायगढ़ जिले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार,खसरा नंबर 1378 की जमीन राजस्व अभिलेखों में छोटे झाड़ के जंगल के रूप में शासकीय भूमि दर्ज है, लेकिन वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में कथित तौर पर फर्जी प्रविष्टि कर उसे निजी भूमि दर्शाया गया। मामले में शामिल अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,प्रार्थी उमेश्वर सिंह की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खसरा नंबर 1378 के वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में कूटरचना कर जमीन की प्रविष्टि बदली गई है। जांच के दौरान वर्ष 1995-96 के बंदोबस्त अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें उक्त भूमि छोटे झाड़ के जंगल मद में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज मिली। इसके बावजूद पुराने अधिकार अभिलेख में इसे निजी भूमि दर्शाने की फर्जी प्रविष्टि तैयार किए जाने की बात सामने आई। जांच में तुलेश्वर गुप्ता सहित अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 82/26 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने तुलेश्वर गुप्ता (50), पिता गणेश गुप्ता, निवासी ग्राम अलोला,थाना कापू,जिला रायगढ़ को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। मामले के अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। शासकीय भूमि से जुड़े इस मामले में राजस्व अभिलेखों की कूटरचना और धोखाधड़ी के पहलुओं पर आगे की विवेचना जारी है।
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