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अम्बिकापुर@तीन स्कूलों में 417 बच्चों को दी गई कानूनी जानकारी

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बाल अधिकार,बाल विवाह निषेध और साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक,बच्चों ने बाल विवाह के खिलाफ ली शपथ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरगुजा की ओर से शनिवार को सुरक्षित बचपन अभियान के तहत तीन स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में कुल 417 विद्यार्थियों को बाल अधिकार, बाल विवाह निषेध,पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा से संबंधित कानूनी जानकारी दी गई। केदारपुर शासकीय स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और परिवीक्षा अधिकारी सुमंती ने संबोधित किया। इस दौरान बच्चों के अधिकारों और ऑनलाइन माध्यम से होने वाले लैंगिक अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। बाल विवाह पर चर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने भी अपने विचार रखे और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली। शिविर का संदेश था— प्रत्येक बच्चे को न्याय का अधिकार है, केवल उसके आश्वासन का नहीं। नर्मदा पब्लिक स्कूल सकालो में आयोजित शिविर में 107 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश ऋचा रिनी तिग्गा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश अश्विन खाखा और चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश हेमंत प्रसाद उपस्थित रहे। अधिकार मित्र विकास सिंह और शिक्षकगण भी मौजूद थे। वहीं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर में आयोजित शिविर में 203 विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इस दौरान न्यायाधीश हेमंत प्रसाद और अश्विन खाखा के साथ अधिकार मित्र अनीता कश्यप तथा शिक्षकगण उपस्थित रहे। तीनों शिविरों में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट 2012, बाल अनुकूल विधिक सेवा योजना 2024, बाल विवाह प्रतिषेध, गुड टच-बैड टच और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। बच्चों को किसी भी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फोन नंबर 07774-299120, नालसा हेल्पलाइन 15100 और 1800-233-2528 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करने की जानकारी भी दी गई।


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