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बेलगाम@कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच और घृणा अपराध विधेयक पारित,विपक्षी सदस्यों ने बिल की प्रतियां फाड़ीं

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बेलगाम,18 दिसम्बर 2025। कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच और घृणा संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच एक विधेयक पारित कर दिया गया। इस हेट स्पीच और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक में दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के विरोध में भाजपा सदस्यों ने सदन में हंगामा कर धरना दिया और विधेयक की प्रतियां फाड़ीं। राज्य के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने विधेयक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में समाज को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग बढ़ा है,जिसके परिणामस्वरूप मारपीट और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। सामाजिक और राजनीतिक सभाओं में बोले जाने वाले घृणास्पद शब्द समुदायों के बीच तनाव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इसे नियंत्रित करने के लिए एक कानून की आवश्यकता है।


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