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दिल्ली@आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के नियम बदले

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UIDAI ने जारी की डॉक्‍यूमेंट्स की नई लिस्‍ट, फटाफट चेक करें

दिल्ली,26 नवम्बर 2025। UIDAI ने 5 वर्ष से कम और 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी सूची स्पष्ट की है. इसके मुताबिक, 5 वर्ष से कम के बच्‍चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और परिवार के मुखिया (HoF) आधारित नामांकन दस्तावेज प्राथमिक प्रमाण बने रहेंगे. 5 से 18 वर्ष के बच्चे और किशोरों के लिए स्वीकार्य कोई भी PoI या PoA दस्तावेज जमा कर सकते हैं. साथ ही, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी जन्मतिथि वाला दस्तावेज PoB के रूप में स्वीकार्य है.

आधार सुधार के लिए नए नियम

आधार डिटेल्‍स में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों को अपडेट किया गया है. इसमें विवाह प्रमाण पत्र, तलाक की डिक्री, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना, बैंक स्टेटमेंट, पते के अपडेट के लिए तत्काल परिवार के सदस्यों द्वारा स्व-घोषणा, और कैदी शामिल होने के दस्तावेज जैसे अतिरिक्त रिकॉर्ड शामिल हैं. UIDAI ने कहा है कि सार्वजनिक प्रतिनिधियों या आश्रय गृह प्राधिकरणों द्वारा जारी कुछ प्रमाणपत्रों के मामलों में अतिरिक्त सत्यापन मांगा जा सकता है.


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