Breaking News

बिलासपुर@ डीजे बजाने पर लगेगी 5 लाख की पेनाल्टी

Share

त्यौहारों पर नहीं बजेंगे कानफोड़ू डीजे
राज्य सरकार के पास कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू करने 3 हफ्ते का समय
एचसी ने कहा-अब और देरी नहीं चलेगी
बिलासपुर,19 अगस्त 2025 (ए)।
हाईकोर्ट ने त्यौहारों और सामाजिक आयोजनों में डीजे और साउंड बाक्स से होने वाले शोर-शराबे पर सख्ती दिखाई है। मामले को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने साफ कहा कि अब और देरी नहीं चलेगी। कोर्ट ने शासन को केवल तीन सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर तय कर दी।


Share

Check Also

सूरजपुर@ वोट रक्षक और चारपाई चौपाल से गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी कांग्रेस

Share वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत सूरजपुर में पत्रकार वार्ता,मतदाता सूची की पारदर्शिता और …

Leave a Reply