Breaking News

नई दिल्ली@ सुप्रीम कोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

Share


नई दिल्ली,24 जुलाई 2025 (ए)।
2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। महाराष्ट्र सरकार और आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में सात बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 187 लोगों की मौत हुई और 800 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में 2015 में विशेष एमसीओसीए कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें पांच को मृत्युदंड और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।


Share

Check Also

सहारनपुर@देवबंद में ज्योत पदयात्रियों को कैंटर ने रौंदा,चार श्रद्धालुओं की मौत,15 घायल

Share सहारनपुर,10 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शाकंभरी देवी से माता की …

Leave a Reply