सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई के नियम को बरकरार रखा
नई दिल्ली,20 फरवरी 2025 (ए)। अगर कोई छात्र विदेश के किसी संस्थान से एमबीबीएस की पढ़ाई करने की सोच रहा है तो अब उसे पहले भारत में नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही विदेश से एमबीबीएस कर सकेगा। अब बिना नीट परीक्षा पास किए विदेशी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से मेडिकल कोर्स करने के लिए नीट यूजी परीक्षा की वैलिडिटी में एमसीआई के नियम को बरकरार रखा है।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur