एनएचएआई पर 17 हजार रुपए का जुर्माना
चंडीगढ़ ,02 फ रवरी 2025 (ए)। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक दिव्यांग महिला से गलत तरीके से 40 रुपए टोल टैक्स वसूलने और अपमानित करने के आरोप में नेशनल हाईवे अथॉरिटी (एनएचएआई) को दोषी ठहराया है। आयोग ने एन.एच.ए.आई को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता महिला को 17 हजार रुपए का मुआवजा देवे। इसमें 10 हजार रुपए मुआवजा और 7 हजार रुपए मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, आयोग ने एन.एच.ए.आई को 40 रुपए की राशि भी शिकायतकर्ता को वापस करने के निर्देश दिए हैं।
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