्पहुंचे थे टैक्स कटौती को लेकर
नई दिल्ली,24 जनवरी 2025(ए)। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट एट सोर्स को चुनौती दे रही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचिका को बुरी तरह तैयार की गई भी बताया है। जनहित याचिका में कहा गया था कि टीडीएस के प्रावधानों के चलते सरकार की ओर से स्त्रोत पर कर जुटाने का दबाव लोगों पर पड़ता है। याचिका में आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती के ढांचे को खत्म करने का अनुरोध किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था। साथ ही कहा है कि इसे हर जगह लगाया जाता है।सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी। पीठ ने कहा कि याचिका बहुत खराब तरीके से तैयार की गई है और इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा, माफ कीजिए, हम इस पर विचार नहीं करेंगे… यह बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई है।
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