@कोर्ट ने कहा नहीं बनता है मनी लांड्रिंग का
नई दिल्ली,04 दिसम्बर 2024 (ए)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉड्रिंग के मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को बेल दे दी है। कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मनी लॉन्डि्रंग का अपराध नहीं बनता है। इस मामले में वर्तमान हालात में उन्हें आरोपित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला अभी दस्तावेजों की आपूर्ति की प्रक्रिया के चरण में है। आरोप तय करने की प्रक्रिया बाकी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर कहा कि सभी आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने धन को एकत्र किया और उसे अकाउंटेंट या पीएफआई के खाते में जमा कराया। हालांकि कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस केस में मनी लॉन्डि्रंग का अपराध साबित नहीं होता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकार्ताओं के खिलाफ अभी तक किसी तरह का ठोस अपराधिक साक्ष्य नहीं मिल सका है, ताकि यह मामला मनी लॉन्डि्रंग के तहत आने लायक हो सके। जमानत मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएफआई के इन तीनों सदस्यों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत दी।
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