हिंदुओं को मिला लाक्षागृह पर अधिकार
नई दिल्ली,05 फरवरी 2024 (ए)। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बागपत के लाक्षागृह केस में कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। इस मामले में 53 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए लाक्षागृह की 100 बीघा जमीन पर हिंदू पक्ष के अधिकार की बात कही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागवत जिले के बरनावा में लाक्षागृह की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामला अदालत में चल रहा था। मुस्लिम पक्ष इस जमीन को सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार बता रहे थे। जबकि, हिंदू पक्ष का दावा था कि यह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। जहां पांडवों को कौरवों द्वारा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी।
इस पूरे मामले में 53 साल बाद बागपत कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दे दिया है। 1970 से इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी।
पिछले साल इस मामले की सुनवाई में तेजी आई थी। अदालत के फैसले पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की नजर टिकी हुई थी। 1970 में इस मामले को लेकर बरनावा निवासी मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से मेरठ के सरधना की कोर्ट में एक केस दायर कराया था। जिसमें जानकारी दी थी कि इस लाक्षागृह टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार और एक बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। जिस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है।
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