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नई दिल्ली @मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

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नई दिल्ली ,15 दिसम्बर 2023 (ए)।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी। अदालत शाही ईदगाह के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक वकील, आयुक्त नियुक्त करने पर भी सहमत हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसे मुस्लिम पक्षकारों के लिए झटका माना जा रहा है।उच्च न्यायालय में दायर आवेदन में कहा गया है कि शाही ईदगाह के परिसर में हिंदू मंदिरों के विशिष्ट कमल के आकार के स्तंभ मौजूद हैं और वहां हिंदू देवता ‘शेषनाग’ की एक छवि है। वकील विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी देखी जा सकती है। शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। इस याचिका पर अब 9 जनवरी 2024 को सुनवाई होगी।


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