फर्जी प्रमाण-पत्र मामले में आजम खान परिवार समेत जाएंगे जेल
रामपुर ,18 अक्टूबर 2023 (ए)। सपा नेता आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम खान परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला, पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा को दो जन्मतिथि केस में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुना दी है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोषी करार देते ही तीनों को हिरासत में ले लिया था। अब सजा सुना दिया गया है और आज ही तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दायर किया था जिस पर फैसला आया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रामपुर कचहरी में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है।
2017 के विधानसभा चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उन्हें जीत भी मिली थी। उनके विरोधी उम्मीदवार और बीएसपी नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला की उम्र विधायकी चुनाव लड़ने की नहीं है।
शैक्षिक प्रमाण पत्रों में अब्दुल्ला की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है जबकि उनके बर्थ सर्टिफिकेट में 30 सितंबर 1990 थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था और स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया था। कोर्ट ने पाया था कि साल 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी।
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